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मुंबई: झटका मीट बेचने वाले दुकानदारों को सर्टिफिकेट - नितेश राणे 

मुंबई: झटका मीट बेचने वाले दुकानदारों को सर्टिफिकेट - नितेश राणे  महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं. बीजेपी नेता ने मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉम लॉन्च किया है. इस डोमेन से झटका मीट बेचने वाले दुकानदारों को सर्टिफिकेट मिलेगा. बीजेपी नेता नितेश राणे ने बताया, "मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉम वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है. इसमें लोगों को हलाल का मीट नहीं मिलेगी. कोई मिलावट भी नहीं होगा. हिंदू समुदाय के लोगों को सिर्फ झटका मीट ही मिलेगी.
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मुंबई: मृतक भाई के बीएमसी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके दुकानदारों से ₹10 लाख मांगे; एफआईआर दर्ज 

मुंबई: मृतक भाई के बीएमसी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके दुकानदारों से ₹10 लाख मांगे; एफआईआर दर्ज  धोखाधड़ी और जबरन वसूली के एक चौंकाने वाले मामले में, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने मृतक भाई के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पहचान पत्र का इस्तेमाल करके खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताया और दुकानदारों से ₹10 लाख मांगे। प्रभावित दुकान मालिक अली मेहंदी जावेद अबेदी की शिकायत के बाद, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसकी पहचान मुदस्सिर शब्बीर भालदार के रूप में हुई है।
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नवी मुंबई: सड़क के दोनों ओर वाहन मरम्मत... स्पेयर पार्ट्स बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई !

नवी मुंबई: सड़क के दोनों ओर वाहन मरम्मत... स्पेयर पार्ट्स बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई ! नेरुल से डी. वाई पाटिल कॉलेज के सामने सड़क के दोनों ओर ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली दुकानें हैं और उन दुकानों के सामने फुटपाथ पर अनधिकृत ऑटो मरम्मत की दुकानें चल रही हैं। ऐसे में वाहन चालकों को हमेशा जाम से जूझना पड़ता है। आखिरकार गुरुवार को ऐसे अनधिकृत गैरेजों पर तुर्भे पुलिस, तुर्भे यातायात पुलिस शाखा और नगर निगम अतिक्रमण विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। इस समय 22 से अधिक गैरेज और अन्य दुकानों पर कार्रवाई की गयी है. तो कई सालों बाद इस सड़क ने राहत की सांस ली है.
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मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की आखिरी मोहलत 28 तक... दुकानदारों पर 2000 रूपये दंड का प्रावधान 

मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की आखिरी मोहलत 28 तक...  दुकानदारों पर 2000 रूपये दंड का प्रावधान  बीएमसी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के कानून के मुताबिक जांच के दौरान यदि दुकान पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं दिखा तो प्रति कर्मचारी 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी दुकान में दस कर्मचारी काम करते हैं और उस दुकान पर मराठी बोर्ड नहीं लगा है तो उस दुकानदार पर 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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