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मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट

मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है।
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अंधेरी इलाके में ऑनलाइन 1000 रुपये की मंगाई मिठाई और क्रेडिट कार्ड से कट गए 2.4 लाख...

अंधेरी इलाके में ऑनलाइन 1000 रुपये की मंगाई मिठाई और क्रेडिट कार्ड से कट गए 2.4 लाख... मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली पूजा शाह (49 वर्ष) ने एक फूड डिलीवरी एप से मिठाई ऑर्डर की थी। इसके लिए वह एक हजार रुपये का पेमेंट कर रही थीं, लेकिन ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद महिला ने ऑनलाइन ही मिठाई वाले दुकानदार का नंबर ढूंढा। उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने उनका क्रेडिट कार्ड नंबर और ओटीपी मांग लिया। 
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