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ठाणे : इन्वेस्टमेंट बैंकर से मैट्रिमोनियल वेबसाइट स्कैम में 10 लाख से ज़्यादा की ठगी हुई

ठाणे : इन्वेस्टमेंट बैंकर से मैट्रिमोनियल वेबसाइट स्कैम में 10 लाख से ज़्यादा की ठगी हुई 33 साल की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल एक फ्रॉड का शिकार हो गई, और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले एक स्कैमर को 10 लाख रुपये से ज़्यादा गंवा दिए। महिला एक ऐसे प्रोफाइल से जुड़ी थी जो खुद को UK का रहने वाला और नीदरलैंड्स में काम करने वाला बता रहा था। शुरुआती बातचीत के बाद, स्कैमर ने उसे जन्मदिन के तोहफे भेजने का वादा किया, जिसमें सोने के गहने, पाउंड और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल थे। 
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मुंबई : एयर इंडिया के कैप्टन से शेयर निवेश घोटाले में ₹2.94 करोड़ की ठगी

मुंबई : एयर इंडिया के कैप्टन से शेयर निवेश घोटाले में ₹2.94 करोड़ की ठगी एयर इंडिया के एक 58 साल के कैप्टन के साथ शेयर इन्वेस्टमेंट स्कैम में 2.94 करोड़ रुपये की ठगी हुई। शिकायत करने वाले दीपक डी, जो पवई के रहने वाले हैं, की मुलाकात आरोपी अजय पालिथ से 2014 में हुई थी। पालिथ ने कथित तौर पर दीपक को इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करके लालच दिया, उन्हें नकली कैपिटल गेन रिपोर्ट दी और रकम निकालने के लिए उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बदल दी। इस मामले में 16 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी।
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वाशी : 71 साल के वाशी निवासी ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ₹1.6 करोड़ गंवा दिए

वाशी : 71 साल के वाशी निवासी ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ₹1.6 करोड़ गंवा दिए वाशी में रहने वाले 71 साल के एक व्यक्ति को WhatsApp ग्रुप और नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन के ज़रिए चलाए जा रहे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट रैकेट का शिकार होने के बाद सिर्फ़ 21 दिनों में ₹1.6 करोड़ का नुकसान हो गया शिकायत के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करने वाले इस सीनियर सिटीज़न को 1 नवंबर को रात करीब 10 बजे बिना उनकी जानकारी के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इस ग्रुप में सदस्य स्टॉक ट्रेडिंग में एक्टिव रूप से शामिल थे और बड़े मुनाफ़े का दावा कर रहे थे।
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मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार

मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक उमेश रामधन रायपुरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फर्म ने कथित तौर पर 91 निवेशकों को धोखाधड़ी वाली उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच देकर 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी की थी।
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