मुंबई : विशेष CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सुनाई सजा...
Mumbai: Special CBI court sentenced former railway officer to 3 years imprisonment in bribery case...
सीबीआई ने 19.03.2008 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके द्वारा किए गए कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए अनुचित लाभ की मांग की थी। आरोपी को 20.03.2008 को 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मुंबई : गांधीनगर स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वित्तीय सलाहकार (निर्माण), उप वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद के कार्यालय में कार्यरत विद्या सागर आचार्य को रिश्वतखोरी के एक मामले में 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई ने 19.03.2008 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके द्वारा किए गए कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए अनुचित लाभ की मांग की थी। आरोपी को 20.03.2008 को 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने 29.04.2009 को आरोपी के खिलाफ अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने तथा आपराधिक कदाचार के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार उसे सजा सुनाई।
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