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Read More... मुंबई : विशेष CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सुनाई सजा...
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सीबीआई ने 19.03.2008 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके द्वारा किए गए कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए अनुचित लाभ की मांग की थी। आरोपी को 20.03.2008 को 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हत्या के अपराध में जमानत मिलने के बाद 3 साल से नहीं आए कोर्ट... पुलिस ने किया गिरफ्तार
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हत्या के अपराध में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले तीन साल से कोर्ट में पेश नहीं होने वाले दो आरोपियों को नेरुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों के नाम हामिद मोहम्मद शेख (25) और रोहित सुभाष सिंह (25) हैं और पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है. नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी 3 साल बाद गिरफ्तार
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पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने इस पुराने अपराध को लेकर दोबारा जांच शुरू करने का आदेश दिया था. इसलिए जांच दोबारा शुरू की गई. अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमित काले के मार्गदर्शन में एक पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वारदात में आरोपी का असली नाम अनंजय लालचंद्र पासवान उर्फ गनू (31 वर्ष निवासी ग्राम बघावर, पोस्ट-ताहिरपुर, रौनापार, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश) है। इस काम में कुछ मुखबिरों ने भी मदद की. वारदात को अंजाम देने के बाद भागते समय आरोपी ने बेंगलुरु में अपना मोबाइल बंद कर लिया. उसे उसी इलाके से गिरफ्तार किया गया. शराब के नशे में अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न... हैवान पिता को 3 साल की जेल
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मां ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी के अश्लील कृत्यों के बारे में खुलासा करने के बाद मामला दर्ज किया था। जब वह काम पर थी तो उसके पति ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब सरकारी वकील विनोद मोरे ने पूछताछ की तो लड़की ने अपनी गवाही में कहा कि जब भी वह स्कूल से घर वापस आती थी, तो उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते थे। 