ठाणे जिला कलेक्टर ने समीर वानखेड़े का नवी मुंबई बार लाइसेंस रद्द किया
ठाणे : ठाणे जिला कलेक्टर ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाले नवी मुंबई स्थित होटल और बार को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि गलत बयानी और धोखाधड़ी से लाइसेंस प्राप्त किया गया था ।
आबकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनका विभाग अब बार को सील कर स्टॉक को जब्त करेगा। राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को उनके द्वारा प्राप्त बार लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया था ।
उनकी प्रतिक्रिया और मामले की जांच के बाद, जिला कलेक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब वह 21 साल की अनुमेय उम्र के मुकाबले 18 साल से कम उम्र के थे। आदेशानुसार लायसेंस निरस्त करने हेतु मद्य निषेध अधिनियम की धारा 54 लागू की गयी है ।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े के पास नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था जब वह नाबालिग था, और यह अवैध था।
नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस था जो सेवा नियमों के खिलाफ है. वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों का खंडन किया था ।
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