पवई हिट एंड रन केस: 19 वर्षीय आरोपी को जमानत, अंधेरी कोर्ट का बड़ा फैसला
Powai hit-and-run case: 19-year-old accused granted bail, Andheri court issues major verdict
पवई हिट एंड रन केस में 19 वर्षीय आरोपी को अंधेरी कोर्ट से जमानत मिल गई है। हादसे में चार लोग घायल हुए थे और आरोपी ने बाद में सरेंडर किया था।
मुंबई: पवई में हुए हिट एंड रन मामले में 19 वर्षीय आरोपी को अंधेरी कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
यह घटना जोगेश्वरी-विखरोली लिंक रोड (JVLR) के पास हुई थी, जहां तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और फिर सड़क पार कर रहे कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में चार लोग घायल हुए थे, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई गई थी।
हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
अब अंधेरी कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। हालांकि, इस फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई में बढ़ते हिट एंड रन मामलों के बीच ऐसे फैसले न्याय व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर नई बहस खड़ी कर सकते हैं।


