मुंबई : दूसरी बार भी बेटी होने पर दिया तीन तलाक;  दूसरी शादी कर ली

Mumbai: Gave triple talaq for having a daughter for the second time; got married again

मुंबई : दूसरी बार भी बेटी होने पर दिया तीन तलाक;  दूसरी शादी कर ली

पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक शख्स के खिलाफ फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. कानूनी संशोधन के बाद तत्काल तीन तलाक एक दंडनीय अपराध है. पीड़िता ने बताया कि जून 2024 में उसके पति ने फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया था. महिला की शिकायत के बाद आरोपी पति के भाई और उसकी पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है.

मुंबई : पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक शख्स के खिलाफ फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. कानूनी संशोधन के बाद तत्काल तीन तलाक एक दंडनीय अपराध है. पीड़िता ने बताया कि जून 2024 में उसके पति ने फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया था. महिला की शिकायत के बाद आरोपी पति के भाई और उसकी पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है.

महिला ने पुलिस को दिए हुए बयान में बताया कि वह अपने पिता के मुंबई स्थित घर पर अपने पति के साथ रहती थी. कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था लेकिन जब महिला की पहली संतान एक बेटी हुई तो पति-पत्नी का रिश्ता एक बार फिर से खराब हो गया. इसके पहले भी महिला के साथ हुए विवाद के बाद पति अपने गांव चला गया था और जब लड़की के परिवार वालों ने समझाया तो वापस आया लेकिन आए दिन उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था. इसी बीच साल 2023 में उन्हें दूसरी बेटी पैदा हुई जिसके बाद आरोपी पति के भाई और उसके पत्नी ने दूसरी शादी शाहबाज (आरोपी पति) को प्रेरित किया.

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पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दर्ज कराई शिकायत
12 जून 2024 को पति ने फोन पर तीन बार तलाक बोल कर तलाक दे दिया. जब महिला के पिता आरोपी से मिलने उसके गांव पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है. इसके बाद महिला ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार
पुलिस ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 2019 की धारा 4 और BNS की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. बता दें कि मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 भारतीय संसद में पारित होने के बाद 1 अगस्त, 2019 से यह कानून लागू हो गया था. इस कानून के तहत, तुरंत तीन तलाक देना गैरकानूनी है. इस अपराध में पति को तीन साल तक की जेल हो सकती है.

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