बॉम्बे हाईकोर्ट अवैध फेरीवालों पर सख्त !
Bombay High Court strict on illegal hawkers!
बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपने-अपने हल्फनामें दायर किए। इनमें अनधिकृत रेहड़ी-पटरीवालों के खिलाफ उठाए गए कदमों और इस समस्या की पुनरावृत्ति नहीं हो इसे सुनिश्चत करने के प्रस्तावों की जानकारी दी गई है।
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों पर अनधिकृत रेहड़ी- पटरी वाले बड़ी समस्या हैं और अधिकारियों को इससे निजात के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। जस्टिस एसएस सोनक और जस्टिस कमल खाटा की खंडपीठ ने कहा कि वह चाहती है कि किसी को परेशानी न हो। अदालत ने कहा कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
आम लोगों को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों को परेशानी न हो। कानूनी और वैध लाइसेंसधारक फेरीवालों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पिछले साल हाईकोर्ट ने शहर में अवैध और अनधिकृत रेहड़ी-पटरी से होने वाली परेशानी के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था।
बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपने-अपने हल्फनामें दायर किए। इनमें अनधिकृत रेहड़ी-पटरीवालों के खिलाफ उठाए गए कदमों और इस समस्या की पुनरावृत्ति नहीं हो इसे सुनिश्चत करने के प्रस्तावों की जानकारी दी गई है।
बीएमसी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि अदालत के पिछले दिशा-निर्देशों के मुताबिक शहर के 20 इलाकों की पहचान की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की गई कि बिना स्वीकृति के कोई फेरीवाला दुकान न लगा पाए।
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