गवाह को धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने छोटा शकील के साथी के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज...

Mumbai Police files FIR against Chhota Shakeel's associate for threatening witness...

गवाह को धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने छोटा शकील के साथी के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज...

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। भाटी जबरन वसूली के मामले में मुंबई की एक जेल में बंद है, जिसमें शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट और पांच अन्य भी आरोपी हैं। मुंबई पुलिस ने मामले में ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) के प्रावधान लागू किए थे और सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

मुंबई : मुंबई पुलिस ने भगोड़े अपराधी छोटा शकील के कथित सहयोगी रियाज भाटी के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली मामले में जेल से एक गवाह को धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। भाटी जबरन वसूली के मामले में मुंबई की एक जेल में बंद है, जिसमें शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट और पांच अन्य भी आरोपी हैं। मुंबई पुलिस ने मामले में ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) के प्रावधान लागू किए थे और सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

पिछले हफ्ते यहां खार पुलिस द्वारा भाटी के खिलाफ दर्ज की गई नयी प्राथमिकी के अनुसार, 43 वर्षीय एक व्यवसायी ने आरोप लगाया कि राजेश बजाज नाम के व्यक्ति ने वर्सोवा थाने में भाटी के खिलाफ दर्ज मामले में उसे अदालत में भाटी के पक्ष में बयान देने के लिए धमकी दी थी। बजाज को व्यवसायी पिछले 10 साल से जानता था। व्यवसायी के एक दोस्त ने 2021 में वर्सोवा थाने में भाटी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

इस साल अगस्त में बजाज ने व्यवसायी को धमकी दी थी कि वह छोटा शकील गिरोह से नहीं उलझे। प्राथमिकी के अनुसार, वर्सोवा पुलिस में दर्ज मामले में जब चार नवंबर को व्यवसायी को अदालत में पेश होना था तब उसे भाटी से एक फोन आया जिसमें भाटी ने उससे कहा कि वह अन्य (गवाहों) को कहे कि वे उसके खिलाफ शिकायत नहीं दें। व्यवसायी इस बात से हैरान हुआ क्योंकि वह जानता था कि भाटी जेल में है। इसके बाद उसने अपने दोस्त को बातचीत रिकॉर्ड करने और फोन पर स्पीकर मोड पर लेने को कहा।

अधिकारी ने कहा कि बातचीत को रिकॉर्ड करने के बाद व्यवसायी ने खार पुलिस से संपर्क किया और भाटी, उसके बेटे एवं बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, भाटी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए (किसी व्यक्ति को गलत बयान देने के लिए धमकी देना), 506-2 (आपराधिक धमकी) और 34 (समान मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

Citizen Reporter

Report Your News

Join Us on Social Media

Download Free Mobile App

Download Android App

Follow us on Google News

Google News

Rokthok Lekhani Epaper

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर सुनाएगा निर्णय... चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर सुनाएगा निर्णय... चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगा फैसला
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस प्रावधान को निरस्त...
मुंब्रा में सूचना अधिकार कार्यकर्ता की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास...
कल्याण में एक ड्राइवर ने एक नाबालिग लड़की के साथ किया यौन उत्पीड़न
केवल 19 उम्र और 9 अपराध... पैसों का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
नेरुल में बाइक चुराने का पागलपन भरा आइडिया, लेकिन आयाम वही... 'पुलिस हिरासत'
उरण में कंटेनर की टक्कर से एक दिन में दो की मौत !
दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा दर वृद्धि को लेकर आंदोलन...

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media