former Maharashtra Chief Minister
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न पर रोक का आदेश गलत नहीं

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न पर रोक का आदेश गलत नहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के उस आदेश में कोई ‘प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं’है, जिसमें शिवसेना में ‘‘विभाजन’’के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी.
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