Lavasa
Maharashtra 

मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग 

मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग  बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी।
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