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Read More... मुंबई : स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को 598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से कर दिया मना
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By Online Desk
प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। 