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मुंबई : अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी - बॉम्बे हाईकोर्ट 

मुंबई : अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी - बॉम्बे हाईकोर्ट  बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी। लाइव-स्ट्रीमिंग भी "न्यायाधीश/न्यायाधीशों की सहमति के अधीन" है।  नोटिस में कहा गया है, "यह भी सूचित किया जाता है कि लाइव-स्ट्रीम की गई। रिकॉर्डिंग का भंडारण और संरक्षण केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें संरक्षण की अवधि, यानी छह महीने या कोई अन्य उपयुक्त अवधि, के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल हैं।"
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