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मुंबई : रिसर्च पूरी नहीं कर पाए 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला

मुंबई : रिसर्च पूरी नहीं कर पाए 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई ने 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के तहत तय ज़्यादा से ज़्यादा समय में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। यह फ़ैसला हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में लिया गया, जिसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स के मामलों पर चर्चा की गई जो कई सालों से एनरोल थे और उनके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया।  मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “गाइडलाइंस के मुताबिक, हर पीएचडी गाइड सिर्फ़ एक तय संख्या में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकता है।”
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मुंबई : अमेरिका में पीएचडी कर रहे 29 साल के रिसर्च स्कॉलर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज

मुंबई : अमेरिका में पीएचडी कर रहे 29 साल के रिसर्च स्कॉलर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज मुंबई की बांद्रा थाना पुलिस ने अमेरिका में पीएचडी कर रहे 29 साल के रिसर्च स्कॉलर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह केस रिसर्च स्कॉलर पर साथ में पढ़ने वाली 31 साल की युवती की शिकायत पर दर्ज किया है। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि रिसर्च स्कॉलर युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसकसे बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के अनुसार रिसर्च स्कॉलर ने पढ़ाई करने के लिए युवती को होटल में बुलाया था। इसके बाद वहां पर उसने गंदी हरकत की। यह घटना बांद्रा के एक होटल में हुई।
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मुंबई : अडानी समूह ने नियम का उल्लंघन नहीं किया; अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की सेबी ने बंद की जांच 

मुंबई : अडानी समूह ने नियम का उल्लंघन नहीं किया; अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की सेबी ने बंद की जांच  अडानी समूह के लिए एक जीत में , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) ने अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की अपनी जांच बंद कर दी है । अडानी समूह के एक बयान के अनुसार , अंतिम आदेश ने शॉर्ट-सेलर द्वारा व्यापक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दावों की झूठी बातों को उजागर कर दिया। भारत के बाजार नियामक सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि अडानी समूह ने "दो निजी फर्मों के माध्यम से धन का हस्तांतरण करके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, जिससे छिपे हुए संबंधित पक्ष लेनदेन और धोखाधड़ी के दावों को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया गया है।"
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