'Talaq-e-Hasan' on
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नई दिल्ली : 'तलाक-ए-हसन' पर अंतिम सुनवाई के लिए 19-20 नवंबर को

 नई दिल्ली : 'तलाक-ए-हसन' पर अंतिम सुनवाई के लिए 19-20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'तलाक-ए-हसन' और अन्य सभी प्रकार के 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 19-20 नवंबर की तारीख तय की। 'तलाक-ए-हसन' मुसलमानों में तलाक का एक ऐसा रूप है जिसके तहत कोई पुरुष तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार 'तलाक' कहकर अपनी शादी तोड़ सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने पीड़ितों और अन्य असंतुष्ट पक्षों की याचिकाओं सहित विभिन्न याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से विचार मांगे।
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