amounts
Mumbai 

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
Read More...
Mumbai 

बच्चे को मां से न मिलने देना 'क्रूरता' के बराबर - बॉम्बे हाईकोर्ट

बच्चे को मां से न मिलने देना 'क्रूरता' के बराबर -  बॉम्बे हाईकोर्ट 2022 में महिला को घर से निकाल दिया गया: पीठ ने कहा, 'मानसिक उत्पीड़न आज भी दिन - प्रतिदिन जारी है। यह एक गलत कृत्य है।' इसमें कहा गया है कि यह एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि यह अदालत के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। महिला के ससुर, सास और ननद ने कथित क्रूरता, उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में उनके खिलाफ दर्ज 2022 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
Read More...

Advertisement