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Read More... मुंबई : इंडिगो एयरलाइन का संकट; चेक-इन किए गए सामान के गुम होने की शिकायत
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By Online Desk
इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है, जिससे मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारी निराशा और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने एयरलाइन की ओर से खराब संचार और उनके चेक-इन किए गए सामान के गुम होने की शिकायत की है। कई यात्रियों को अपने गंतव्य पर बिना सामान के पहुंचना पड़ा, जिसमें आवश्यक कपड़े, दस्तावेज और दवाइया थीं। बेंगलुरु की यात्रा कर रहे सचिन ने अपनी विलंबित उड़ान को पुनर्निर्धारित करवाया, लेकिन उनका सामान - जिसमें उनके एक साल के बच्चे की दवाइयां थीं - चार दिनों बाद भी नहीं मिला है। मुंबई : उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया; स्पाइसजेट को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश
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By Online Desk
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को एक यात्री को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस यात्री से जुड़ा है, जिसे उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया। आयोग ने इसे यात्रियों की उचित देखभाल में गंभीर कमी माना। आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी भले ही देरी का कारण रही हो, लेकिन इससे एयरलाइन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। यात्रियों को पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की सुविधा देना एयरलाइन का कर्तव्य है। आयोग ने साफ किया कि उड़ान रद्द होना या देरी होना आम बात हो सकती है, लेकिन इस दौरान यात्रियों को पूरी जानकारी और बुनियादी सुविधाएं देना जरूरी है। नई दिल्ली : सभी एयरलाइनों को फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करने का निर्देश देने की योजना
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भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में संचालित होने वाली सभी एयरलाइनों, विशेष रूप से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का उपयोग करने वाली कंपनियों को अपने फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करने का निर्देश देने की योजना बनाई है। यह कदम 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में हुई एअर इंडिया विमान की भीषण दुर्घटना पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो (एएआइबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंट के वादों को लेकर एयरलाइंस पर सुनाया अहम फैसला...
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तय समय बीत गया और वास्तव में सामान डेढ़ महीने बाद पहुंचा तो यह सामान पहुंचाने में हुई लापरवाही पूर्ण देरी थी। कोर्ट ने कहा कि वह एनसीडीआरसी के फैसले में दखल देने का इच्छुक नहीं है और दोनों अपीलें खारिज कर दीं। 