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मुंबई : स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को 598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से कर दिया मना

मुंबई : स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को 598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से कर दिया मना प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था।
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मुंबई : रोहित आर्या की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत  पर विचार करने से इनकार बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार 

मुंबई : रोहित आर्या की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत  पर विचार करने से इनकार बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार  बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर की एक वकील शोभा बुद्धिवंत की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें रोहित आर्या की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में पवई पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। रोहित आर्या ने हाल ही में 17 बच्चों और दो वयस्कों को बंधक बनाया था। पिछले महीने पवई स्थित एक फिल्म स्टूडियो में बचाव अभियान के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे ने आर्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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मुंबई :18 सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज क्रॉस-एफ़आईआर रद्द करने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार 

मुंबई :18 सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज क्रॉस-एफ़आईआर रद्द करने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने दो संबंधित परिवारों के 18 सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज क्रॉस-एफ़आईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जबकि दोनों पक्षों ने अदालत को बताया था कि उन्होंने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है। पीठ ने कहा कि आरोपों में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल शामिल है, जो इसे एक गंभीर अपराध बनाता है जिसे केवल समझौते से नहीं मिटाया जा सकता।  
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मुंबई :सत्र न्यायालय ने महिला को पूर्व पति से 2 लाख प्रति माह भरण-पोषण देने से किया इनकार

मुंबई :सत्र न्यायालय ने महिला को पूर्व पति से 2 लाख प्रति माह भरण-पोषण देने से किया इनकार सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत अपने पूर्व पति से ₹2 लाख प्रति माह की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि उसकी विदेश यात्राएँ और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उसकी 'असाधारण वित्तीय स्थिति' दर्शाती हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप 'साबित नहीं' किया है और वह 2015 के घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत की हकदार नहीं है, जिस पर अभी विचार चल रहा है। 
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