मुंबई लोकल ट्रेनों में नहीं मिलेगी सफर की इजाजत जुलाई के आखिर तक- बंबई उच्च न्यायालय
Rokthok Lekhani
मुंबई : कोरोना महामारी के चलते मुंबई लोकल ट्रेनों में केवल कुछ ही लोगों को सफर की इजाजत है. हालांकि मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर को लेकर कई संगठनों ने खासतौर से मुख्यमंत्री से अनुरोध कर इजाजत मांगी है. दरअसल कोविड-19 की वजह से सार्वजनिक वाहनों में यात्रा पर लगी पाबंदियों के बीच वकीलों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति मांगी थी जिसको लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा था.
हालांकि अब बंबई उच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया है. बॉम्बे HC का कहना है कि वह वकीलों को कम से कम जुलाई के अंत तक उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकता. कोर्ट ने कहा, “हम वकीलों को कम से कम जुलाई के अंत तक मुंबई लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र राज्य COVID-19 टास्क फोर्स ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई है.”
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने राज्य सरकार से वकीलों को यात्रा की अनुमति के संबंध में सवाल महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किया था. याचिका में वकीलों को अदालत और कार्यालय जाने के लिए लोकल ट्रेनों और मेट्रो रेल में सफर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था.
गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से मुंबई रेलवे में यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं. अभी तक मुंबई लोकल में आम लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली है. अभी केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति दी गई है.


