मुंबई : ट्यूशन टीचर के खिलाफ़ 14 साल के लड़के को किसी और की जगह मैथ्स की परीक्षा में बिठाने के आरोप में मामला दर्ज

Mumbai: A case has been registered against a tuition teacher for allegedly making a 14-year-old boy sit for a math exam in someone else's place.

मुंबई : ट्यूशन टीचर के खिलाफ़ 14 साल के लड़के को किसी और की जगह मैथ्स की परीक्षा में बिठाने के आरोप में मामला दर्ज

बोरीवली पुलिस ने एक ट्यूशन टीचर के खिलाफ़ 14 साल के लड़के को किसी और की जगह मैथ्स की परीक्षा में बिठाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह परीक्षा मैथ्स टीचर्स एसोसिएशन ने क्लास 5-8 के छात्रों के लिए आयोजित की थी, और यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को परीक्षा के दौरान लड़के को नकल करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसे छोड़ दिया।14 साल के लड़के को फर्जी पहचान पर परीक्षा में बिठाने के आरोप में टीचर पर मामला दर्जएसोसिएशन द्वारा आयोजित मैथ्स प्रोफिशिएंसी परीक्षा सभी स्कूलों के छात्रों के लिए खुली है। छात्र परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, फीस देते हैं और ऑनलाइन हॉल टिकट प्राप्त करते हैं और उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से दो दिन पहले एसोसिएशन की वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है।

मुंबई : बोरीवली पुलिस ने एक ट्यूशन टीचर के खिलाफ़ 14 साल के लड़के को किसी और की जगह मैथ्स की परीक्षा में बिठाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह परीक्षा मैथ्स टीचर्स एसोसिएशन ने क्लास 5-8 के छात्रों के लिए आयोजित की थी, और यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को परीक्षा के दौरान लड़के को नकल करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसे छोड़ दिया।14 साल के लड़के को फर्जी पहचान पर परीक्षा में बिठाने के आरोप में टीचर पर मामला दर्जएसोसिएशन द्वारा आयोजित मैथ्स प्रोफिशिएंसी परीक्षा सभी स्कूलों के छात्रों के लिए खुली है। छात्र परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, फीस देते हैं और ऑनलाइन हॉल टिकट प्राप्त करते हैं और उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से दो दिन पहले एसोसिएशन की वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है।वृंदा महेश ठक्कर (52) – बोरीवली पश्चिम के गोराई में मुंबादेवी विद्यानिकेतन की प्रिंसिपल और एसोसिएशन की सदस्य – द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, सोमवार को हुई परीक्षा में कुल 139 आवेदक शामिल हुए। सुपरवाइजर ने देखा कि हॉल टिकट के अनुसार काव्या बृजेश इटालिया नाम का एक परीक्षार्थी बार-बार टॉयलेट जा रहा था। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर, उसने जांच की और उसके पास एक मोबाइल फोन मिला।

 

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उसे यह भी पता चला कि लड़के ने परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद प्रश्न पत्र एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिया था और उसने ठक्कर को इसकी जानकारी दी।जब ठक्कर ने लड़के से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि वह एजुकेशन हब नाम के एक स्कूल से है, और उसने पेपर अपनी बहन को भेजा था। ठक्कर लड़के को पुलिस स्टेशन ले गईं और उससे अपनी मां को फोन करने के लिए कहा। दिव्या अजीत सराय्या नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन आई, जिसने खुद को लड़के की मां बताया, लेकिन वह उसका आधार कार्ड नहीं दिखा पाई।

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जब पुलिस ने लड़के से फिर से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि उसका असली नाम युग सतीश देसाई है, और सराय्या एजुकेशन हब नाम से ट्यूशन क्लास चलाती है। उसने यह भी दावा किया कि उसने उसे फर्जी नाम से परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने सराय्या से पूछताछ की और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (4) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

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उन्होंने लड़के के पिता से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उनका बेटा उस दिन क्लास जाने की बात कहकर घर से निकला था, और फिर उन्होंने लड़के को छोड़ दिया।
 

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