मुंबई : मोबाइल चोरी के शक में 34 वर्षीय मज़दूर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या 

Mumbai: 34-year-old labourer allegedly beaten to death on suspicion of mobile theft

मुंबई : मोबाइल चोरी के शक में 34 वर्षीय मज़दूर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या 

तुर्भे में दो लोगों ने मोबाइल चोरी के शक में एक 34 वर्षीय मज़दूर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले एक अलग घटना में, दोस्तों के साथ हुए विवाद के दौरान 39 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।तुर्भे में मोबाइल चोरी के शक में 34 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्यापुलिस के अनुसार, पीड़ित सुधाकर शेषराव पटोले अपने परिवार के साथ विट्ठल मंदिर, केकेआर रोड, तुर्भे स्टोर के पास रहते थे। गुरुवार सुबह, उसी इलाके के रहने वाले 52 वर्षीय अर्जुन विट्ठल अडागले और 48 वर्षीय विधान मंडल नामक दो लोगों ने पटोले पर अडागले का फोन चुराने का आरोप लगाते हुए उनका सामना किया।

मुंबई : तुर्भे में दो लोगों ने मोबाइल चोरी के शक में एक 34 वर्षीय मज़दूर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले एक अलग घटना में, दोस्तों के साथ हुए विवाद के दौरान 39 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।तुर्भे में मोबाइल चोरी के शक में 34 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्यापुलिस के अनुसार, पीड़ित सुधाकर शेषराव पटोले अपने परिवार के साथ विट्ठल मंदिर, केकेआर रोड, तुर्भे स्टोर के पास रहते थे। गुरुवार सुबह, उसी इलाके के रहने वाले 52 वर्षीय अर्जुन विट्ठल अडागले और 48 वर्षीय विधान मंडल नामक दो लोगों ने पटोले पर अडागले का फोन चुराने का आरोप लगाते हुए उनका सामना किया।

 

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह झड़प जल्द ही हिंसक हो गई और दोनों ने कथित तौर पर पटोले पर गंभीर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।इसके बाद, मृतक के पिता, 63 वर्षीय शेषव कोंडिबा पटोले ने पुलिस से संपर्क किया और उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (समान आशय) के तहत मामला दर्ज किया।वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अबासाहेब पाटिल ने कहा, "घटना के बाद दोनों संदिग्ध इलाके से भाग गए, लेकिन हमें उनके ठिकानों के बारे में सुराग मिले हैं। 

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हम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।"3 नवंबर को एक अलग और पहले की घटना में, 39 वर्षीय आनंद रामसहाय कोरी की तुर्भे नाका में ड्रीम डेवलपर्स के पास, बेलापुर-वाशी हाईवे ओवरब्रिज के पास पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, जब वह 20 वर्षीय अरुणकुमार भानु राजभर और तीन अन्य लोगों के साथ शराब पी रहे थे। कोरी द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज के बाद बहस छिड़ गई। मामले के जाँच अधिकारी ने कहा, "राजभर ने कोरी के सिर पर फाइबर पाइप, पत्थरों और एक टूटी हुई बीयर की बोतल से हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं जो घातक साबित हुईं।" इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया।
 

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