मुंबई :  फायरिंग में मकोका कोर्ट से लॉरेंस के साथी की जमानत याचिका की खारिज 

Mumbai: MCOCA court rejects bail plea of ​​Lawrence's associate in firing case

मुंबई :  फायरिंग में मकोका कोर्ट से लॉरेंस के साथी की जमानत याचिका की खारिज 

मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल अभिनेता सलमान खान के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से सोमवार को इन्कार कर दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 14 अप्रैल, 2024 की सुबह, बाइक सवार दो व्यक्तियों, विक्की गुप्ता और सागर पाल ने बांद्रा पश्चिम स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था।

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल अभिनेता सलमान खान के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से सोमवार को इन्कार कर दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 14 अप्रैल, 2024 की सुबह, बाइक सवार दो व्यक्तियों, विक्की गुप्ता और सागर पाल ने बांद्रा पश्चिम स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था।

 

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पुलिस के अनुसार, चौधरी ने गोलीबारी से दो दिन पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, इलाके का वीडियो बनाया था और उसे मामले में वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई को भेजा था। चौधरी, गुप्ता और पाल के साथ सोनू व हरपाल यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी अनुजकुमार थापन ने हिरासत में आत्महत्या कर ली। मामले में दायर आरोपपत्र में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया है।

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