नई दिल्ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में तलब; 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध
New Delhi Congress leader Rahul Gandhi summoned in defamation case related to remarks on Veer Savarkar; asked to appear on May 9

पुणे की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। वीडी सावरकर के एक रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले लंदन में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक बयान दिया था।
नई दिल्ली : पुणे की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। वीडी सावरकर के एक रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले लंदन में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक बयान दिया था।
क्या था राहुल का बयान
राहुल गांधी ने कहा था, "उन्होंने (सावरकर और उनके साथियों ने) एक मुसलमान को पीटा और खुश हुए। अगर पांच लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं और कोई खुश हो रहा है, तो यह कायरता है। यह भी उनकी विचारधारा में है।"
इसी मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद को चेतावनी दी कि वह भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी न करें अन्यथा, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा,"क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा था।"
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से यह भी पूछा कि क्या महात्मा गांधी को सिर्फ इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वायसराय को लिखे अपने पत्रों में 'आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था।