जयपुर बम धमाकों में चार अभियुक्‍तों को मौत की सजा

जयपुर बम धमाकों में चार अभियुक्‍तों को मौत की सजा

राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आज चार अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई। इन धमाकों में 80 लोग मारे गए थे और एक सौ अस्सी से अधिक जख्मी हुए थे।

न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच सजा की घोषणा की। सरकारी वकील श्रीचंद ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय ने चारों मुजरिमों–मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आज़मी, सलमान और सैफुर रहमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत विभिन्न स्थानों पर बम लगाने के लिए यह सजा सुनाई। अदालत ने एक अभियुक्त शहबाज़ हुसैन को संदेह का फायदा देते हुए बरी कर दिया।

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13 मई 2008 की शाम को जयपुर में दो किलोमीटर के दायरे में ये सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन पांच अभियुक्तों के अलावा इस मामले के दो अन्य अभियुक्त उसी साल दिल्ली में बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए थे जबकि पांच अन्य अब भी फरार हैं।

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