अनिल परब के करीबी को अदालत से झटका... रिसॉर्ट को गिराने पर रोक का आदेश रद्द !

Shock to Anil Parab's close friend from the court... Order to stop demolition of the resort cancelled!

अनिल परब के करीबी को अदालत से झटका...  रिसॉर्ट को गिराने पर रोक का आदेश रद्द !

अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी कदम के दापोली में बने साईं रिजॉर्ट को गिराने पर लगी रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। रत्नागिरी के खेड़ की जिला अदालत ने चार नवंबर को जारी आदेश में कहा कि यह मामला सिर्फ निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों और विनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा।

महाराष्ट्र : अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी कदम के दापोली में बने साईं रिजॉर्ट को गिराने पर लगी रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। रत्नागिरी के खेड़ की जिला अदालत ने चार नवंबर को जारी आदेश में कहा कि यह मामला सिर्फ निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों और विनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा।

गौरतलब है, कदम ने परब से एक प्लॉट खरीदा था। बाद में उस जगह पर रिसॉर्ट बनाया। जून 2021 में, रत्नागिरी कलेक्टर ने इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया था क्योंकि इसे बनाने से पहले अनुमति नहीं ली गई थी। कदम ने बाद में रत्नागिरी के खेड़ में एक सिविल अदालत के समक्ष नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यहां अदालत ने इस साल मार्च में रिसॉर्ट को गिराने पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ अपील दायर की। खेड़ के वर्तमान जिला न्यायाधीश पी एस चांदगुडे ने चार नवंबर के आदेश में निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा।

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कदम ने इस रिसॉर्ट का निर्माण अपने जोखिम पर किया था। वह निर्माण के समय शर्तों के बारे में जानते थे कि नो डेवलपमेंट जोन के भीतर निर्माण करने की अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व के एक आदेश का हवाला देते हुए जिला अदालत ने कहा कि देश के कानून का पालन करना होगा और उसे लागू करना होगा।

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साई रिजॉर्ट एनएक्स के संबंध में जांच के दौरान यह पता चला था कि दापोली रत्नागिरी में स्थित 42.14 गुंटा (एक एकड़ से अधिक) की भूमि पर बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि इसे विभास साठे से अनिल परब ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था। इसका सौदा 1.80 करोड़ रुपये में तय किया गया था और परब ने जमीन खरीदने के लिए 80 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी वास्तविक कीमत कम हो गई।

चार्जशीट में कहा गया, अनिल परब ने अपने बेहिसाब पैसे का निवेश करके साई रिजॉर्ट एनएक्स का निर्माण कराया। साथ ही सीआरजेड III नियमों का भी उल्लंघन किया गया। ईडी ने कहा कि परब के सहयोगी और आरोपी सदानंद कदम ने कृषि भूमि की खरीद और इसके निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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