ऑनलाइन ठगी के शिकार बने समीर वानखेड़े के पिता ... सूखे मेवे ऑर्डर करने में हुआ 31,000 रुपये का नुकसान
Sameer Wankhede's father became victim of online fraud... Loss of Rs 31,000 while ordering dry fruits
मुंबई में 74 वर्षीय सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से ऑनलाइन ड्राई फ्रूट ऑर्डर करते समय कथित तौर पर 31,019 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। यह रिटायर्ड एसीपी जाने माने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता सेवानिवृत्त एसीपी ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े हैं। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव कचरूजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विज्ञापन को देखकर उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर 22 अक्टूबर को सूखे मेवे का ऑर्डर दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि नंबर पर कॉल करने और 2,000 रुपये का ऑर्डर देने के बाद उन्होंने यूपीआई के जरिए रकम भेजी।
मुंबई : मुंबई में 74 वर्षीय सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से ऑनलाइन ड्राई फ्रूट ऑर्डर करते समय कथित तौर पर 31,019 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। यह रिटायर्ड एसीपी जाने माने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता सेवानिवृत्त एसीपी ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े हैं। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव कचरूजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विज्ञापन को देखकर उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर 22 अक्टूबर को सूखे मेवे का ऑर्डर दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि नंबर पर कॉल करने और 2,000 रुपये का ऑर्डर देने के बाद उन्होंने यूपीआई के जरिए रकम भेजी।
ऑर्डर देने के कुछ समय बाद पीड़ित को एक व्यक्ति का फोन आया जिसमें दावा किया गया कि उनका पार्सल तैयार है, लेकिन जीएसटी (माल एवं सेवा कर) मुद्दों के कारण ऑर्डर ‘लॉक’ हो गया है। इसके बाद पीड़ित ने फोन करने वाले से कहा कि उन्हें सूखे मेवों की जरूरत नहीं है और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। इस पर फोन करने वाले ने उनसे दिए गए यूपीआई नंबर पर एक रुपया भेजने को कहा, ताकि वह पैसे वापस कर सके।अधिकारी के अनुसार, फोन करने वाले ने उनसे दिए गए लिंक पर एक कोड डालने के और कुछ नंबर दर्ज करने को कहा। उन्होंने बताया कि जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर नंबर डाला, उन्हें अपने बैंक खाते से पैसे काटे जाने का संदेश मिला।
पुलिस ने किया मामला दर्ज - अधिकारी ने बताया कि उनसे 31,019 रुपये की ठगी की गई। उन्होंने कहा कि वानखेड़े ने ओशिवारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 22 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

