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मुंबई : अपने खिलाफ गवाही देने पर पीड़िता और उसकी मां को किडनैप करने और दोबारा हमला करने की धमकी; हिरासत में  आरोपी

मुंबई : अपने खिलाफ गवाही देने पर पीड़िता और उसकी मां को किडनैप करने और दोबारा हमला करने की धमकी; हिरासत में  आरोपी रेप के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। उस पर आरोप है कि उसने सेशन कोर्ट ट्रायल में अपने खिलाफ गवाही देने पर पीड़िता और उसकी मां को किडनैप करने और दोबारा हमला करने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 28 नवंबर को हुई जब 24 साल की पीड़िता और उसकी मां एक बगीचे में बैठी थीं और आरोपी आसिफ शेख, जो पूर्वी उपनगरों में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, उनके पास आया और उन्हें प्रॉसिक्यूशन का साथ न देने की चेतावनी दी। 
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मुंबई : सरकारी कर्मचारी साइबर-फ्रॉड का शिकार; अनजान महिला के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई : सरकारी कर्मचारी साइबर-फ्रॉड का शिकार; अनजान महिला के खिलाफ FIR दर्ज महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में काम करने वाले एक 56 साल के सरकारी कर्मचारी साइबर-फ्रॉड का शिकार हो गए। उन्होंने MNGL गैस डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनकर एक स्कैमर के भेजे लिंक पर क्लिक किया। कफ परेड पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के सिलसिले में एक अनजान महिला के खिलाफ FIR दर्ज की है। केस के बारे में सूत्रों के मुताबिक, आरोपी हरियाणा में ट्रेस हो गया है और जल्द ही गिरफ्तार हो सकता है। पुलिस उसे कस्टडी में लेने और आगे की जांच के लिए मुंबई लाने की तैयारी कर रही है।
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मुंबई : रिटायर्ड आर्मी कर्नल ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार;  56.05 लाख गंवाने पड़े

मुंबई : रिटायर्ड आर्मी कर्नल ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार;  56.05 लाख गंवाने पड़े यहां एक 83 साल के रिटायर्ड आर्मी कर्नल ऑनलाइन फ्रॉड का नया शिकार बने हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस ऑफिसर बनकर स्कैमर्स ने अरेस्ट की धमकी देकर ₹56.05 लाख गंवाने पड़े। पीड़ित को 27 अक्टूबर को एक आदमी का कॉल आया जिसने खुद को मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर संजय पिशे बताया।अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सेंट्रल CEN क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक, पीड़ित को 27 अक्टूबर को एक आदमी का कॉल आया जिसने खुद को मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर संजय पिशे बताया, जिसने दावा किया कि शिकायत करने वाले के नाम पर जारी एक SIM कार्ड का इस्तेमाल जनता को गाली देने के लिए किया गया था।  
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लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश 

लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश  उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है।
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