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मालेगांव 2008 विस्फोट मामला: विशेष एनआईए अदालत ने सुनवाई 3 अक्टूबर तक स्थगित कर दी
Malegaon 2008 blast case: Special NIA court adjourns hearing till October 3
महाराष्ट्र : एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने सोमवार को मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। बयान दर्ज करने के लिए आरोपी दयानंद पांडे की अनुपस्थिति के कारण अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी पांडे के खिलाफ 5000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया. सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य छह आरोपी आज कोर्ट में मौजूद थे. सभी आरोपियों को 3 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.
मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 14 सितंबर को मालेगांव 2008 विस्फोट मुकदमे में अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिए। एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के 323 गवाहों से पूछताछ करने के बाद, उन्होंने मामले में किसी और गवाह से पूछताछ नहीं करने का फैसला किया है।
मामले के आरोपियों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से कुछ दस्तावेज हासिल किए थे और एक विशिष्ट भारतीय सेना के गवाह को वापस बुलाने का अनुरोध किया था।
हालांकि, अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और फैसला किया कि 25 सितंबर से आरोपी को गवाह बॉक्स में लाया जाएगा और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत पूछताछ की जाएगी।
2008 में, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर हुए विस्फोट में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 106 अन्य घायल हो गए। घटना की प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई थी, जिसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) दोनों को लागू किया था।
इसमें बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा और सेवारत सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 11 आरोपी थे. एटीएस ने दो आरोपपत्र दायर किए थे, लेकिन 2016 में मामला केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था। 2015 में मामले की जांच पूरी होने के बाद, एनआईए ने 2016 में एक और आरोप पत्र दायर किया।
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