बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने भरी अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा कर सभी को चौंका दिया

Bombay High Court judge Justice Rohit Dev surprises everyone by announcing his resignation in front of a packed court

बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने भरी अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा कर सभी को चौंका दिया

महाराष्ट्र | बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को भरी अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। कोर्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए जस्टिस देव ने कहा कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते. घोषणा के बाद उनकी पीठ में दिन के लिए सूचीबद्ध सभी सुनवाई रद्द कर दी गईं। हालांकि, उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताए हैं।

मैं आप सभी से माफी मांगता हूं...न्यायमूर्ति रोहित देव

Read More मुंबई : बीजेपी नेता किरीट सोमैया को धमकी; FIR दर्ज 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित देव ने कहा कि जो लोग कोर्ट में मौजूद हैं, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं. मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सुधार करो। मैं आपमें से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार की तरह हैं और मुझे खेद है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है. मैं अपने स्वाभिमान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें. हालाँकि, अदालत कक्ष के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, न्यायमूर्ति रोहित देव ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है और अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया है।

Read More लातूर में बड़ी कार्रवाई; 17 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

जीएन साईबाबा को बरी कर दिया गया और आजीवन कारावास रद्द कर दिया गया

Read More मुंबई: थोरियम परमाणु रिएक्टर के विकास के लिए सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर

2022 में, न्यायमूर्ति रोहित देव ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी कर दिया। इसके साथ ही उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा भी रद्द कर दी गई. अदालत ने माना कि यूएपीए के तहत वैध मंजूरी के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही शून्य थी। हालाँकि, जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट की नागपुर बेंच को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

Read More मुंबई: निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका; दो बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे

इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते जस्टिस देव महाराष्ट्र

पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति रोहित देव ने महाराष्ट्र सरकार के 3 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उसे अवैध खनन के लिए राज्य के नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले ठेकेदारों पर राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माना या अन्य कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार दिया गया था।

जस्टिस देव को 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था

जस्टिस रोहित देव को जून 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया था। वह दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले वह 2016 में महाराष्ट्र के महाधिवक्ता थे। लेकिन उनका अचानक इस्तीफा चर्चा का विषय बन गया है.

Tags: