मुंबई सत्र न्यायालय ने रूसी महिला बलात्कार मामले में खारिज हुई पुलिस निरीक्षक अनिल जाधव की जमानत याचिका

मुंबई सत्र न्यायालय ने रूसी महिला बलात्कार मामले में खारिज हुई पुलिस निरीक्षक अनिल जाधव की जमानत याचिका

मुंबई सत्र न्यायालय ,संख्या 41 ने एसीपी अनिल जाधव अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया,पीड़िता की ओर से नितिन सतपुते वकील द्वारा दायर की गई अंतरिम जमानत अर्जी जिसका विरोध मुम्बई सत्र न्यायालय में किया गया

अभियुक्त के अधिवक्ता अंतरिम आवेदन का विरोध कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि एफआईआर के पंजीकरण के समय नितिन सतपुते एक गवाह थे और इसलिए उन्हें (नितिन सतपुते) पीड़ित की शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने और याचिका करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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विडंबना यह है कि सत्र न्यायालय ने अभियुक्त के लिए अधिवक्ता द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि पीड़ितों के आवेदन की अनुमति दी गई है और आरोपियों को कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए बिना कल के लिए अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया।

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