मीरा-भायंदर में नागरिकों पर पानी के दर में वृद्धि तथा ‘जलापूर्ति लाभ कर’ के रूप में नये कर का बोझा...
In Mira-Bhayander, the burden of increase in water rate and new tax in the form of 'water supply profit tax' on the citizens...
मीरा-भायंदर महानगरपालिका की अवधि अगस्त २०२२ में समाप्त हो गई थी। उसके बाद प्रशासकीय कामकाज लागू हुआ। आयुक्त दिलीप ढोले को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रशासकीय कामकाज के दौरान नागरिकों पर अभी तक मनपा ने १० फीसदी रास्ता कर १० से १५ फीसदी पानी आपूर्ति लाभ कर नई लागू की गई है।
भायंदर : २०२३-२४ के आर्थिक वित्तीय बजट में किसी भी प्रकार के कर की वृद्धि या कोई नया कर नहीं लगाने का झांसा देकर मनपा प्रशासन ने अब नए-नए करों और कर दर की वृद्धि का पिटारा खोल दिया है। हाल ही में पानी के दर में वृद्धि तथा ‘जलापूर्ति लाभ कर’ के रूप में नये कर का बोझा नागरिकों पर डालने का प्रशासकीय प्रस्ताव पारित करने के बाद, मीरा-भायंदर महानगरपालिका की परिवहन सेवा के बस भाड़ा में भी वृद्धि करने तथा इसे मंजूरी हेतु मुंबई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
जिससे अब यात्रा भी महंगी हो जाएगी और अब अग्निशमन सेवा कर में भी एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। बता दें कि मीरा-भायंदर महानगरपालिका की अवधि अगस्त २०२२ में समाप्त हो गई थी। उसके बाद प्रशासकीय कामकाज लागू हुआ। आयुक्त दिलीप ढोले को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रशासकीय कामकाज के दौरान नागरिकों पर अभी तक मनपा ने १० फीसदी रास्ता कर १० से १५ फीसदी पानी आपूर्ति लाभ कर नई लागू की गई है।
वहीं पानी के दर में भी २३ से ३० फीसदी तक की वृद्धि कर दी गई है। दूसरी तरफ मनपा के स्वामित्व वाले सभागृहों संपत्तियों के भाड़ा में भी वृद्धि कर दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर नए-नए कर व कर की दरों में वृद्धि होते हुए भी स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व नगरसेवक, सभी की बोलती बंद है, यह आश्चर्य की बात है। मनपा प्रशासन हमेशा बढ़े हुए खर्च और कम आय का रोना रोता रहता है। मनपा प्रशासन का कहना है कि पिछले १५ वर्षों में कर वृद्धि नहीं की गई थी।
दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग में नए-नए वाहन, नए अग्निशमन केंद्र, नई भर्ती आदि करने के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। वर्तमान में ३२७ अधिकारी व दमकल कर्मी तथा ३६ अग्निशमन वाहन हैं, इसीलिए एक फीसदी की वृद्धि कर अग्निशमन सेवा कर १.५ प्रतिशत वसूल करने का प्रशासकीय प्रस्ताव को आयुक्त ढोले ने मंजूरी दी है।


