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Read More... मुंबई : अक्षय कुमार ने ली ऑटो ड्राइवर के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी
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By Online Desk
अक्षय कुमार के काफिले की एक कार का 19 जनवरी की रात मुंबई के जुहू इलाके में एक्सीडेंट हो गया था। स्पीड से आ रही एक मर्सिडीज कार ने ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से चालक ने ड्राइविंग पर अपना नियंत्रण खो दिया और वह सीधा अक्षय कुमार की सिक्योरिटी की कार से जा टकराई। इस हादसे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर घायल हो गया और उसे तुरंत पास अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुंबई में बनेगा बिहार भवन, इलाज कराने गए लोगों को मिलेगी ठहरने की सुविधाएं
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बिहार सरकार मुंबई में बिहार के लोगों की सुविधा के लिए एक आधुनिक बिहार भवन का निर्माण कराएगी। यह भवन मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र) में बनेगा। भवन निर्माण विभाग ने इसका डीपीआर तैयार कर लिया है। सरकार ने परियोजना के लिए 314.20 करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए हैं। यह बिहार भवन बेसमेंट बेसमेंट सहित करीब तीस मंजिला होगा और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। यहां सरकारी बैठकों और कार्यों के साथ ही विशेष रूप से उपचार के लिए मुंबई जाने वालों और उनके परिवार के लिए ठहरने की व्यवस्था भी होगी। कैंसर जैसे गंभीर रोग के शिकार जो उपचार के लिए मुंबई जाते हैं उन्हें और उनके स्वजनों को यहां डोरमेट्री व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बिहार के आम लोगों को मुबई जैसे महंगे शहर में किफायती, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सकेगा। मुंबई : पूर्व आईजी अमर सिंह चहल के साथ 8.10 करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तार आरोपी की इलाज के दौरान मौत
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पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल के साथ 8.10 करोड़ की ठगी के हाई प्रोफाइल मामले में महाराष्ट्र के मुंबई से गिरफ्तार आरोपी चंद्रकांत की शुक्रवार को राजिंदरा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी चंद्रकांत सिम कार्ड बेचने का काम करता था और आरोप है कि वह ही इस पूरे जालसाजी नेटवर्क में शामिल आरोपियों व दुबई बैठे किंगपिन को सिम कार्ड एक्टिवेट करवाकर मुहैया कराता था। मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश
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मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। 
