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मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला

मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला 1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा।
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मुंबई : रफ्तार देने वाली मेगा परियोजनाओं पर ब्रेक: मेट्रो, पॉड टैक्सी और टनल का उद्घाटन टला

मुंबई : रफ्तार देने वाली मेगा परियोजनाओं पर ब्रेक: मेट्रो, पॉड टैक्सी और टनल का उद्घाटन टला ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। पहले यह सभी कार्यक्रम 3 अप्रैल को आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब इनके 5 या 6 अप्रैल को होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चुनावी राज्यों में व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते इस तारीख में बदलाव किया गया है।  
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मुंबई : नहीं टलेगी 'ओ रोमियो' की रिलीज, मुंबई कोर्ट ने की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका खारिज

मुंबई : नहीं टलेगी 'ओ रोमियो' की रिलीज, मुंबई कोर्ट ने की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका खारिज शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म को लेकर राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने फिल्म 'ओ' रोमियो' की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 7 फरवरी को दिए गए इस फैसले से फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह फैसला एक लंबी और अहम सुनवाई के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाया।
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मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई

मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है।
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