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मुंबई : धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला

मुंबई : धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है। 
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मुंबई : 11.20 लाख झोपड़ियों का पुनर्वसन; झोपडीधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा 

मुंबई : 11.20 लाख झोपड़ियों का पुनर्वसन; झोपडीधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा  झोपडीधारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। वषों से अटके पड़े पुनर्वसन को अब क्लस्टर पुनर्विकास योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। नया जीआर जारी करके सरकार ने साफ किया है कि सीआरजेड जोन-1 और जोन-2 में आने वाली सभी झोपड़ियों को एक साथ मिलाकर 5 किमी की परिधि में किसी सुरक्षित जगह पर पुनर्वसित किया जाएगा।
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मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं -  राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया

मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं -  राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है।
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