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मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे

मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा।
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