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Read More... मुंबई : मेंटेनेंस के काम की वजह से 12 दिसंबर को जोगेश्वरी और अंधेरी ईस्ट में पानी की सप्लाई नहीं
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By Online Desk
शुक्रवार सुबह 9 बजे से शनिवार सुबह 9 बजे तक K ईस्ट (जोगेश्वरी और अंधेरी ईस्ट), H ईस्ट (खार और बांद्रा ईस्ट), और G नॉर्थ (धारावी) वार्ड में पाइपलाइन कनेक्शन का बड़ा काम करेगी, जो 24 घंटे चलेगा। इस दौरान, कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी, जबकि अंधेरी ईस्ट के कुछ हिस्सों में पानी का प्रेशर कम हो सकता है। नागपुर : 39वें एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में यल्ला उमेश ने भारतीय वायु सेना के रखरखाव कमान का कार्यभार संभाल लिया
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एयर मार्शल यल्ला उमेश ने 1 दिसंबर को 39वें एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में भारतीय वायु सेना के रखरखाव कमान का कार्यभार संभाल लिया, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) शाखा में कमीशन प्राप्त करने के बाद, उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रमुख युद्ध, परिवहन और विशेषज्ञ बेड़े में विविध इंजीनियरिंग और नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। विज्ञप्ति के अनुसार, कैटेगरी ए एयरोनॉटिकल इंजीनियर, एयर मार्शल उमेश के पास प्रबंधन में डॉक्टरेट, औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधियाँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। वे रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। मुंबई :सत्र न्यायालय ने महिला को पूर्व पति से 2 लाख प्रति माह भरण-पोषण देने से किया इनकार
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सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत अपने पूर्व पति से ₹2 लाख प्रति माह की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि उसकी विदेश यात्राएँ और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उसकी 'असाधारण वित्तीय स्थिति' दर्शाती हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप 'साबित नहीं' किया है और वह 2015 के घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत की हकदार नहीं है, जिस पर अभी विचार चल रहा है। मुंबई : किसी हिंदू विधवा को बंटवारे या भरण-पोषण के बदले में मिली कोई भी संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति- बॉम्बे उच्च न्यायालय
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हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को पुष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि किसी हिंदू विधवा को बंटवारे या भरण-पोषण के बदले में मिली कोई भी संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाती है, न कि सीमित संपत्ति। बंटवारे या भरण-पोषण के रूप में हिंदू विधवा को मिली संपत्ति उसका पूर्ण अधिकार है: 