केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए 10 जनवरी, 2020 से लागू

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए 10 जनवरी, 2020 से लागू

फैसल शेख

मुंबई :केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए 10 जनवरी, 2020 से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि वह अधिनियम जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, 10 जनवरी 2020 शुक्रवार से लागू होगा।सीएए को संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था

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सीएए के अनुसार, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्य, जो 31 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, उन्हें गैरकानूनी अप्रवासी नहीं बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो लोग कानून के विरोध में हैं वे कह रहे हैं कि यह पहली बार है कि भारत धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करेगा जो देश के संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

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हालाँकि, सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अधिनियम का बचाव करते हुए कह रही है कि तीन देशों के अल्पसंख्यक समूह उनके पास भारत में आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जब वे वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हैं

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