सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नहीं दी राहत, पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

Supreme Court refuses to lift stay on Bihar caste census; State claims it is survey and not census

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नहीं दी राहत, पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या यह कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है।

बिहार में जातीय जनगणना  को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बिहार सरकार ने एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र किया और कहा कि जातीय जनगणना, जनगणना से अलग है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है...Supreme Court refuses to lift stay on Bihar caste census...

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि सर्वे के मामले बिहार सरकार लोगों के प्राइवेसी और व्यक्तियों के डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बिहार सरकार ने कहा कि बिहार के लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है इसके लिए बिहार सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी है।

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बिहार सरकार ने आगे बताया कि पटना हाईकोर्ट ने मामले में बिहार सरकार की पूरी बात नहीं सुनी और जाति सर्वेक्षण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि सर्वे का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये स्पष्ट किया कि वो हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएगा। इस मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन का और समय मांगा है ताकि सर्वे को पूरा किया जा सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ रोक दिया गया है जिसकी वजह से सर्वे का काम रुक गया है...Supreme Court refuses to lift stay on Bihar caste census...

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इसके पहले 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को झटका देते हुए  जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट ने 3 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 4 मई को अपना फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली ये पीठ अब मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी...Supreme Court refuses to lift stay on Bihar caste census...

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