समलैंगिक विवाहों को मिलेगी कानूनी मान्यता... सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई

Gay marriages will get legal recognition… Supreme Court will hear on Monday

समलैंगिक विवाहों को मिलेगी कानूनी मान्यता... सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को करेगा सुनवाई। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, याचिकाएं पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को करेगा सुनवाई। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, याचिकाएं पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 6 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित ऐसी सभी याचिकाओं को क्लब और अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की ओर से पेश होने वाले वकील और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अरुंधति काटजू एक साथ लिखित सबमिशन, दस्तावेजों का एक सामान्य संकलन तैयार करेंगे, जिस पर सुनवाई होगी। पीठ ने अपने 6 जनवरी के आदेश में कहा था कि संकलन किए गए दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी का आदान-प्रदान पक्षों के बीच किया जाएगा और अदालत को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित याचिकाओं और हस्तांतरित मामलों के साथ याचिका को 13 मार्च को सुना जाएगा।

कई याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा था कि वे चाहते हैं कि शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर एक आधिकारिक फैसले के लिए सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करे और केंद्र शीर्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल कर सकता है पिछले साल 14 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी ताकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश दिए जा सकें।

इससे पहले, पिछले साल 25 नवंबर को शीर्ष अदालत ने दो समलैंगिक जोड़ों द्वारा शादी के अपने अधिकार को लागू करने और विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था।

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