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Read More... मुंबई : 388 पुरानी और जर्जर म्हाडा इमारतों का रीडेवलपमेंट; म्हाडा ने दखल देने पर सहमति जताई
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By Online Desk
दक्षिण मुंबई में 388 पुरानी और जर्जर म्हाडा इमारतों का रीडेवलपमेंट आखिरकार आगे बढ़ सकता है। इन हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा प्राइवेट डेवलपर्स को बुलाने की कोशिशें नाकाम रहने के बाद, राज्य की हाउसिंग एजेंसी ने ग्रुप में हाउसिंग सोसाइटियों के संपर्क करने पर इन इमारतों का रीडेवलपमेंट करने पर सहमति जताई है। जिससे प्राइवेट बिल्डरों के लिए इन प्रोजेक्ट्स को लेना फायदेमंद नहीं था। एक और कारण हाउसिंग सोसाइटियों के बीच सहमति की कमी है। दक्षिण मुंबई में कोलाबा, गिरगांव, मुंबादेवी, बायकुला, सेवरी, प्रभादेवी और माहिम जैसे इलाकों में फैली इन 388 जर्जर इमारतों में कुल 27,373 परिवार रहते हैं। मुंबई : बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी
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राज्य सरकार ने बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपर्स सालों से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने ट्रांजिट रेंट देना बंद कर दिया था, जिससे किराएदारों को मुश्किल हो रही थी। राज्य ने MHADA को इसमें शामिल डेवलपर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। राज्य ने बायकुला के रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य नागपाड़ा में फोर्थ पीर खान स्ट्रीट पर मौजूद और कुल मिलाकर 1,532.63 sq. m. में फैले तौंबावाला बिल्डिंग, देजी धारसी बिल्डिंग और ज़ोहरा मेंशन को MHADA के ज़रिए रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए खरीदेगा। मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं - राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया
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मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है। मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी डेवलपर के माध्यम से फ्लैट बुक करने वाले तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, जब समिति उस डेवलपर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देती है। डेवलपर को हटाए जाने के बाद तृतीय-पक्ष फ्लैट खरीदारों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनायान्यायमूर्ति कमल खता ने कुर्ला के एक दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट है कि ऐसे खरीदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, कब्जे की मांग नहीं कर सकते, या पुनर्विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उनका एकमात्र उपाय, हटाए गए डेवलपर से हर्जाना मांगना है। 