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मुंबई : बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी

मुंबई : बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी राज्य सरकार ने बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपर्स सालों से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने ट्रांजिट रेंट देना बंद कर दिया था, जिससे किराएदारों को मुश्किल हो रही थी। राज्य ने MHADA को इसमें शामिल डेवलपर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। राज्य ने बायकुला के रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य नागपाड़ा में फोर्थ पीर खान स्ट्रीट पर मौजूद और कुल मिलाकर 1,532.63 sq. m. में फैले तौंबावाला बिल्डिंग, देजी धारसी बिल्डिंग और ज़ोहरा मेंशन को MHADA के ज़रिए रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए खरीदेगा। 
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मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं -  राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया

मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं -  राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है।
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मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते

मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी डेवलपर के माध्यम से फ्लैट बुक करने वाले तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, जब समिति उस डेवलपर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देती है। डेवलपर को हटाए जाने के बाद तृतीय-पक्ष फ्लैट खरीदारों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनायान्यायमूर्ति कमल खता ने कुर्ला के एक दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट है कि ऐसे खरीदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, कब्जे की मांग नहीं कर सकते, या पुनर्विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उनका एकमात्र उपाय, हटाए गए डेवलपर से हर्जाना मांगना है।
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मुंबई : म्हाडा को जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश

मुंबई : म्हाडा को जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को बोरीवली में एक जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की खंडपीठ ने 30 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि म्हाडा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तब रोका जाए जब याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य एक जर्जर इमारत में रह रहे हों और ऐसी परिस्थितियों में, खासकर जब कोई कानूनी बाधा न हो, एनओसी देना म्हाडा का कानूनी दायित्व है।"
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