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नई दिल्ली : डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में किया बदलाव, नहीं लगेगा 48 घंटे के भीतर कोई अतिरिक्त शुल्क

नई दिल्ली : डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में किया बदलाव, नहीं लगेगा 48 घंटे के भीतर कोई अतिरिक्त शुल्क विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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