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Read More... मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया
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By Online Desk
मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया। 
