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Read More... नई दिल्ली : विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं - सुप्रीम कोर्ट
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By Online Desk
फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं है. अहमद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष अभियोजन पक्ष के इस दावे का खंडन किया कि अहमद ने देरी की है. अहमद के वकील ने कहा, “वह 27 वर्ष का है और 2016 से एनडीएस एंटरप्राइजेज जगतपुरी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है. आरोपों पर बहस चल रही है, लेकिन मेरे लिए बहस पूरी हो चुकी है और मेरी ओर से कोई देरी नहीं हुई है.” 