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मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में एक बड़ा फैसला; 65 वर्षीय कफील अहमद अयूब को जमानत

मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में एक बड़ा फैसला; 65 वर्षीय कफील अहमद अयूब को जमानत 2011 के चर्चित मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में एक बड़ा फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 65 वर्षीय कफील अहमद अयूब को जमानत दे दी है। अयूब करीब 14 साल से जेल में बंद था और उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र के मकोका कानून के तहत मुकदमा चल रहा है। जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस आर.आर. भोंसले की बेंच ने यह कहते हुए जमानत दी कि अयूब को ट्रायल से पहले ही एक दशक से ज्यादा वक्त जेल में रखा गया है, जबकि मुकदमे के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। 
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पनवेल में तिहरे हत्याकांड की जांच के बाद डाॅ. पोल गिरफ्तार...

पनवेल में तिहरे हत्याकांड की जांच के बाद डाॅ. पोल गिरफ्तार... मावल में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में तलेगांव एमआईडीसी पुलिस ने कलंबोली के अमर हॉस्पिटल के मालिक और पीड़ित का इलाज करने वाले डॉ. अर्जुन पोल को गिरफ्तार कर लिया गया है. डॉ। पोल को 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 6 से 9 जुलाई के बीच मावल की रहने वाली पीड़िता को गर्भपात के लिए कलंबोली के अमर अस्पताल लाया गया था. पीड़िता के साथ उसके दो और पांच साल के बच्चे भी थे.
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