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मुंबई :  मंत्री प्रताप सरनाईक ने ST Tender प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी

मुंबई :  मंत्री प्रताप सरनाईक ने ST Tender प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चल रहे टेंडर प्रोसेस में तुरंत तेज़ी लाए ताकि 2026 के आखिर तक 8,000 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएं।
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मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया

मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।
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मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा

मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा।
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मुंबई : उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया; स्पाइसजेट को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश

मुंबई : उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया; स्पाइसजेट को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को एक यात्री को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस यात्री से जुड़ा है, जिसे उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया। आयोग ने इसे यात्रियों की उचित देखभाल में गंभीर कमी माना। आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी भले ही देरी का कारण रही हो, लेकिन इससे एयरलाइन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। यात्रियों को पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की सुविधा देना एयरलाइन का कर्तव्य है। आयोग ने साफ किया कि उड़ान रद्द होना या देरी होना आम बात हो सकती है, लेकिन इस दौरान यात्रियों को पूरी जानकारी और बुनियादी सुविधाएं देना जरूरी है।
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