ठाणे : शिक्षा के बहाने बुलाकर बच्ची का दुष्कर्म, दो भाइयों पर मामला दर्ज
Thane: Girl raped on pretext of education, case registered against two brothers
ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला के साथ लगभग सात वर्षों तक बलात्कार करने के आरोप में दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, 22 वर्षीय गृहिणी ने हाल ही में नई दिल्ली में पुलिस से संपर्क किया, जहां ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज की गई। इसके बाद मामला भिवंडी क्षेत्र के भोईवाड़ा पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया गया।
ठाणे : ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला के साथ लगभग सात वर्षों तक बलात्कार करने के आरोप में दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, 22 वर्षीय गृहिणी ने हाल ही में नई दिल्ली में पुलिस से संपर्क किया, जहां ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज की गई। इसके बाद मामला भिवंडी क्षेत्र के भोईवाड़ा पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया गया।
‘जीरो एफआईआर’ वह प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। मामले से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो अब राष्ट्रीय राजधानी के नजफगढ़ में रहती है, को आरोपी सुदीप उपाध्याय 2018 में आगे की पढ़ाई दिलाने के बहाने उसके गृहनगर से भिवंडी लाया था। उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी।
शादी का वादा
अधिकारी ने बताया कि महिला के अनुसार, उसके भिवंडी पहुंचने के बाद सुदीप अपने गांव चला गया, जबकि उसके भाई संदीप उपाध्याय ने इस दौरान कई बार कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने सुदीप को अपने भाई के कृत्यों के बारे में बताया, तो सुदीप ने कथित तौर पर उससे शादी का वादा कर उसे चुप करा दिया।
मानसिक रूप से प्रताड़ित
अधिकारी के मुताबिक, बाद में सुदीप ने भी शिकायतकर्ता को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया। महिला ने पुलिस को बताया कि 2018 से अगस्त 2025 के बीच भिवंडी स्थित उनके आवास पर दोनों भाइयों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि पीड़िता नई दिल्ली कैसे पहुंची या उसकी शादी कब हुई। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भोईवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को दोनों भाइयों के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में भारतीय दंड संहिता और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सहायक पुलिस निरीक्षक एस.आर. पाटिल ने बताया कि मामले की जांच जारी है।


