मुंबई : महिला के वर्तमान पति ने पत्नी के पूर्व पति की ओर से गवाही दी, जिससे वह लगभग 17 साल पुराना घरेलू हिंसा का केस हार गई
Mumbai: A woman's current husband testified on behalf of her ex-husband, causing her to lose a nearly 17-year-old domestic violence case.
पति-पत्नी के विवाद को लेकर एक दिलचस्प केस सामने आया है। अप्रत्याशित मोड़ लेते हुए, एक महिला के वर्तमान पति ने पत्नी के पूर्व पति की ओर से गवाही दी, जिससे वह लगभग 17 साल पुराना घरेलू हिंसा का केस हार गई। महिला ने 2009 में अपने पहले पति पर घरेलू हिंसा का केस किया था। उसने आरोप लगाया था कि उसके पति ने कई वर्षों तक उसके साथ मारपीट की। हालांकि उसके वर्तमान पति ने कोर्ट में खड़े होकर अपनी ही पत्नी के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने केस खारिज कर दिया।
मुंबई : पति-पत्नी के विवाद को लेकर एक दिलचस्प केस सामने आया है। अप्रत्याशित मोड़ लेते हुए, एक महिला के वर्तमान पति ने पत्नी के पूर्व पति की ओर से गवाही दी, जिससे वह लगभग 17 साल पुराना घरेलू हिंसा का केस हार गई। महिला ने 2009 में अपने पहले पति पर घरेलू हिंसा का केस किया था। उसने आरोप लगाया था कि उसके पति ने कई वर्षों तक उसके साथ मारपीट की। हालांकि उसके वर्तमान पति ने कोर्ट में खड़े होकर अपनी ही पत्नी के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने केस खारिज कर दिया।
महिला ने सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए पहले पति पर केस दायर किया था। उसने आरोप लगाया था कि पहले पति ने उसे घर से निकाल दिया था। मामला बोरीवली की एक अदालत में चल रहा था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसके वर्तमान पति द्वारा विवाह की पुष्टि किए जाने के बाद, वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
'महिला ने दूसरी शादी की, भरण-पोषण की हकदार नहीं'
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएन चिकने ने कहा, 'ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर, मुझे लगता है कि प्रतिवादी संख्या 1 (पूर्व पति) से तलाक के बाद, आवेदक (महिला) ने दूसरी शादी की। इसलिए, वह प्रतिवादी संख्या 1 से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। फैसला इस खुलासे पर केंद्रित था कि महिला ने अपने मूल भरण-पोषण के दावे के लंबित रहने के दौरान ही दूसरी शादी कर ली थी।
2005 में हुई थी शादी
अपनी याचिका में महिला ने कहा कि उसकी शादी 2005 में हुई थी। यह एक अरेंज मैरेज थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी उनके घर आने-जाने लगी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि पूर्व पति के साथ-साथ उसकी पहली पत्नी भी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उसने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण की कई घटनाओं का आरोप लगाया। दिसंबर 2009 में, पहले पति को मामले के निपटारे तक महिला को 3,200 रुपये का अंतरिम मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।
महिला की दूसरी शादी के सबूत किए पेश
महिला की बहन ने उसके आरोपों के समर्थन में गवाह के रूप में पेशी की, जबकि आरोपी ने अदालत में महिला की दूसरी शादी कराने वाले इमाम, दूसरी शादी के निकाहनामे पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की गवाही देने वाले हस्तलेख और उंगलियों के निशान विशेषज्ञ और उसके पति को पेश किया।
पति कोर्ट में आया
मुकदमे की दिशा में नाटकीय मोड़ तब आया जब उसके पूर्व पति ने उसके वर्तमान पति को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश करके उनके वैवाहिक संबंध की पुष्टि की। वर्तमान पति के साक्ष्य के माध्यम से दूसरे विवाह की पुष्टि करके, बचाव पक्ष ने महिला को उसके पूर्व पति पर आश्रित मानने के अधिकार को समाप्त कर दिया।


