मुंबई : लाउडस्पीकर से ‘अजान’ देने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Mumbai: FIR registered against two persons for giving 'azaan' through loudspeaker
By: Online Desk
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मुंबई पुलिस ने एक मस्जिद में लाउडस्पीकर से ‘अजान’ देने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर माहिम के वानजेवाड़ी इलाके में स्थित मस्जिद के न्यासी शाहनवाज खान और अजान का ऐलान करने वाले मुअज्जिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मुंबई : मुंबई पुलिस ने एक मस्जिद में लाउडस्पीकर से ‘अजान’ देने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर माहिम के वानजेवाड़ी इलाके में स्थित मस्जिद के न्यासी शाहनवाज खान और अजान का ऐलान करने वाले मुअज्जिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल को एक वीडियो मिला जिसमें लाउडस्पीकर से अजान दी जा रही थी। पुलिस द्वारा मामले पर संज्ञान लेकर की गई पूछताछ में मुअज्जिन से संतोषजनक जवाब नहीं मिला था।
इस वर्ष जनवरी में, मुंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जाता। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।


