मुंबई : दो अज्ञात लोगों के खिलाफ गोहत्या और पशु क्रूरता कानून के तहत शिकायत दर्ज
Mumbai: Complaint filed against two unidentified persons under cow slaughter and animal cruelty law
हिंदू संगठनों की ओर से गाय और बैल की तस्करी कर वध करने की शिकायत के बाद मलाड पुलिस थाने ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ गोहत्या और पशु क्रूरता कानून के तहत शिकायत दर्ज की। जानवरों को ले जा रही वैन को हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने तड़के ओरलेम के पास रोका। कार्यकर्ताओं द्वारा पूछताछ किए जाने पर चालक समेत दो लोग वाहन और जानवरों को छोड़कर भाग गए।
मुंबई : हिंदू संगठनों की ओर से गाय और बैल की तस्करी कर वध करने की शिकायत के बाद मलाड पुलिस थाने ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ गोहत्या और पशु क्रूरता कानून के तहत शिकायत दर्ज की। जानवरों को ले जा रही वैन को हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने तड़के ओरलेम के पास रोका। कार्यकर्ताओं द्वारा पूछताछ किए जाने पर चालक समेत दो लोग वाहन और जानवरों को छोड़कर भाग गए।
मलाड पुलिस थाने ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1986, जो गोहत्या पर प्रतिबंध लगाता है, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हिंदू वाहिनी के गोरक्षा प्रमुख रमणीक गुप्ता ने कहा कि उनके एक कार्यकर्ता साहिल जायसवाल ने सुबह 5 बजे मलाड पश्चिम के मार्वे रोड पर वाहन देखा। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह सड़क किनारे एक दुकान पर चाय पी रहा था, तभी उसने वाहन के गुजरने पर जानवरों के रोने की आवाज सुनी।
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